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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) : कैसे आवेदन करें (सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में) (Step-By-Step Guide)

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से उनकी फसलों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कृषि को लाभदायक बनाने में सहायक है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत किसान न्यूनतम प्रीमियम भरकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।

  • किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाव प्रदान करना।
  • किसानों की आय स्थिर रखना और उन्हें ऋण जाल से बचाना।
  • कृषि को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना।
  • किसानों को फसल की हानि के बाद पुनः बुवाई के लिए प्रोत्साहित करना।
  • वित्तीय सुरक्षा: प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर बीमा राशि प्राप्त होती है।
  • कम प्रीमियम: किसानों को खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5%, और वार्षिक फसलों पर 5% प्रीमियम भरना होता है।
  • पारदर्शिता: बीमा का दावा सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
  • समग्र कवरेज: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।
  • सभी किसान (बटाईदार और पट्टेदार किसान भी)।
  • किसानों को बैंक ऋण लेने पर इस बीमा योजना का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाता है।
  • स्वेच्छा से भी इस योजना में पंजीकरण किया जा सकता है।
  • वह किसान जो फसल क्षेत्र में धोखाधड़ी करता हो।
  • फसल की बुआई न करने वाले किसान।
  • ऐसे किसान जिनकी फसल किसी अन्य बीमा योजना में शामिल हो चुकी हो।
  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी)
  3. बैंक खाता विवरण
  4. भूमि रिकॉर्ड (पट्टा, खसरा-खतौनी)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नंबर
  1. नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें और फॉर्म भरें।
  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “किसान पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन को सत्यापित करें और जमा करें।
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प्रश्न 1: इस योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
उत्तर: खरीफ, रबी, और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

प्रश्न 2: बीमा राशि कैसे तय होती है?
उत्तर: बीमा राशि फसल की अनुमानित उपज और बाजार मूल्य के आधार पर तय होती है।

प्रश्न 3: बीमा दावा कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: फसल हानि की रिपोर्ट नजदीकी कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी, या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से करें।

प्रश्न 4: आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: यह हर सीजन (खरीफ/रबी) के अनुसार अलग होती है।

प्रश्न 5: क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?
उत्तर: हां, यह योजना पूरे भारत में लागू है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपाय है। यह न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करती है। किसानों को इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए और समय पर आवेदन करना चाहिए।

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