मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: विस्तृत जानकारी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसे समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मदद करने और उनके विवाह में आने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और समाज में विवाह को सरल एवं सुलभ बनाना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना।
- विवाह के दौरान होने वाले खर्च को कम करना।
- दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना।
- सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण / नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमन्द हैं, इसका लाभ ले सकेंगे।
- गरीब परिवार के युगलों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा- कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
- योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू 35,000/- उसके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं ।
- योजनान्तर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है।
योजना के लिए पात्रता
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू 2,00,000/- तक हो।
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
अपात्रता
- यदि दूल्हा या दुल्हन की आयु निर्धारित मानक से कम हो।
- यदि विवाह पहले ही संपन्न हो चुका हो।
- दोनों पक्षों में से कोई सरकारी नौकरी में हो।
- झूठे दस्तावेज़ या जानकारी प्रस्तुत करने पर।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑफ़लाइन आवेदन:
- अपने जिले के विकास खंड कार्यालय या नगर पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न कर जमा करें।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विवाह का प्रमाण पत्र (यदि विवाह संपन्न हो चुका हो)।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है।
- योजना के तहत लाभ पाने के लिए सभी दस्तावेज़ सही और प्रमाणित होने चाहिए।
- योजना के लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी द्वारा तैयार की जाती है।
मुख्य बिंदुओं पर आधारित टेबल
बिंदु | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह सहायता देना |
सहायता राशि | ₹51,000 प्रति जोड़ा |
पात्रता | न्यूनतम आयु, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
प्रमुख दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ वे लोग ले सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं और जिनकी आयु न्यूनतम पात्रता मानकों को पूरा करती है।
प्रश्न 2: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3: क्या योजना के तहत जाति का कोई बंधन है?
उत्तर: नहीं, यह योजना सभी जातियों के लिए खुली है।
प्रश्न 4: सहायता राशि कब तक प्राप्त होती है?
उत्तर: सभी दस्तावेज़ों की जांच और स्वीकृति के बाद सहायता राशि दी जाती है।
प्रश्न 5: आवेदन में कितनी समय सीमा होती है?
उत्तर: विवाह के एक निश्चित समय पूर्व या बाद में आवेदन किया जा सकता है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में एकजुटता और समानता को बढ़ावा भी देती है। जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें समय पर आवेदन करना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए।