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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना: आईये जानते हैं कैसे आवेदन करना है ? (सम्पूर्ण मार्गदर्शिका)

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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना: एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना भारत के विभिन्न राज्यों में लागू एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

  • मासिक पेंशन: पात्र महिलाओं को प्रति माह एक निर्धारित धनराशि प्रदान की जाती है।
  • वित्तीय सुरक्षा: योजना महिलाओं को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने में मदद करती है।
  • सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
  • लंबे समय तक लाभ: एक बार स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी को पेंशन नियमित रूप से प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

  • 18 वर्ष से 79 वर्ष की कल्‍याणी ( विधवा ) होने पर
  • कल्‍याणी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए
  • शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो
  • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहीं हो
  • बी.पी.एल. का कोई बंधन नहीं हैं
  • कल्‍याणी अन्‍य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं कर रही हो

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महिलाएं लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिन महिलाओं का पुनर्विवाह हो चुका है।
  • जो महिलाएं अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रही हैं।
  • जिनके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है।
  • जिनके पास सरकारी नौकरी है।
  • निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
  • स्‍वयं की दो फोटो
  • समग्र आई.डी.
  • आधार नंबर
  • मोबाईल नंबर
  • बैंक पास बुक
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्‍यु का प्रमाण पत्र
  • आयकर दाता नहीं होने का स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न होने का स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहीं हैं का स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • कल्‍याणी अन्‍य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं कर रही हो का स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक हैं ।

उपरोक्‍त समस्‍त दस्‍तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्‍वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्‍त की जा सकती है ।

  • संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र को जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।
  • निकटतम पंचायत कार्यालय/ब्लॉक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • संबंधित कार्यालय में जमा करें।

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार की फोटो
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
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प्रश्न 1: योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन राशि कितनी है?

उत्तर: मासिक पेंशन राशि राज्य के अनुसार भिन्न होती है, सामान्यतः यह 500 से 2000 रुपये तक हो सकती है।

प्रश्न 2: आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

प्रश्न 3: आवेदन का स्टेटस कैसे जांचें?

उत्तर: आवेदन का स्टेटस संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके जांचा जा सकता है।

प्रश्न 4: क्या योजना केवल गरीब महिलाओं के लिए है?

उत्तर: हां, योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं।

प्रश्न 5: क्या विधवा महिला का पुनर्विवाह होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा?

उत्तर: हां, पुनर्विवाह के बाद योजना का लाभ बंद हो जाएगा।

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